
मौदहा से जिला ब्यूरो चीफ राजकुमार रिपोर्ट
हमीरपुर।जिलाधिकारी श्री अभिषेक गोयल के निर्देश पर जनपद मुख्यालय में संचालित कोचिंग संस्थानों एवं लाइब्रेरी में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण कराया गया। निरीक्षण के संबंध में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) श्री राकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर पालिका परिषद, हमीरपुर द्वारा 18 अगस्त को वी-मार्ट से सिटी गली होते हुए आरोग्य धाम के नाले तक स्थित भवनों में संचालित कोचिंग संस्थानों एवं लाइब्रेरी का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण में पाया गया कि संबंधित क्षेत्र में 4-5 मंजिला भवनों में विभिन्न कोचिंग संस्थानों एवं लाइब्रेरी का संचालन हो रहा है, जहां लगभग 250 विद्यार्थी प्रतिदिन अध्ययन के लिए आते-जाते हैं। निरीक्षण के दौरान कई महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी कमियां सामने आईं। भवन संकरी गली में स्थित हैं तथा ऊपर-नीचे आने-जाने के लिए केवल एक सीढ़ी उपलब्ध है। अधिकांश भवनों में केवल एक मुख्य प्रवेश-निकास द्वार पाया गया तथा वैकल्पिक आपातकालीन निकास की व्यवस्था नहीं मिली।

अपर जिलाधिकारी ने बताया कि किसी विद्युत शॉर्ट-सर्किट, आग अथवा अन्य आकस्मिक घटना की स्थिति में विद्यार्थियों की सुरक्षित निकासी में गंभीर कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। साथ ही संकरी गली एवं आसपास के भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अग्निशमन वाहन के घटनास्थल तक पहुंचने में भी कठिनाई की संभावना पाई गई। एक साथ बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की मौजूदगी को देखते हुए जनहानि की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
निरीक्षण के दौरान संबंधित कोचिंग एवं लाइब्रेरी संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वर्तमान असुरक्षित स्थानों पर तत्काल कोचिंग एवं लाइब्रेरी का संचालन बंद कर ऐसे स्थान पर संस्थान संचालित किए जाएं, जहां पर्याप्त खुला स्थान, सुरक्षित प्रवेश-निकास, आपातकालीन निकास तथा अग्निशमन वाहनों के पहुंचने की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो। संचालकों को विद्यार्थियों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता न करने तथा निर्धारित सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
अपर जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यार्थियों के जीवन एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संबंधित संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था एवं आवश्यक अनुमतियों की जांच कराई जाएगी। निर्धारित मानकों का अनुपालन न पाए जाने की स्थिति में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों एवं लाइब्रेरी संचालकों से अपील की है कि वे विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक अग्नि एवं आपदा सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करें तथा केवल सुरक्षित एवं मानकयुक्त भवनों में ही संस्थानों का संचालन करें।

